AILU का तीसरा महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एवं राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट. पी.वी. सुरेंद्रनाथ ने उद्घाटन करते हुए कहा कि – “देश में सांप्रदायिक विचारधारा पनप रही है और इसे आरएसएस और प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ावा दे रही हैं। इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है. भारत ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपनाया है। यह लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समान न्याय मूल्यों पर आधारित है। ऐसा समावेशी सहिष्णु लोकतांत्रिक भारतीय संविधान और भारतीय कानूनों की भाषा बदलने का काम शासकों द्वारा किया जा रहा है। यह बेहद खतरनाक और देश की एकता को तोड़ने का संकेत है. हम वकील लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, न्याय के साथ ही इस देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए लड़ना हमारा काम है। इसके लिए हमेशा तैयार रहें’।
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के महाराष्ट्र राज्य सचिव चंद्रकात बोजगर ने सम्मेलन की पृष्ठभूमि, राज्य में संगठन के कार्यों की समीक्षा, कार्यक्रमों और आंदोलनों, जिलेवार कार्य समीक्षा, संगठनात्मक अवलोकन और आगे की चुनौतियों और कार्यों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर 12 प्रतिनिधियों ने चर्चा की. इसमें उन्होंने वकीलों और न्यायपालिका की समस्याओं और सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। एड. प्रदीप साल्वी, एड. बाबासाहेब वावलकर और एड.चंद्रकांत बोजगर ने अध्यक्ष मंडल के कार्यों का संचालन किया। इस सत्र में पांच महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश व पारित किये गये.
पहला प्रस्ताव केरल राज्य सरकार और केरल बार काउंसिल से संबंधित था, जो 30 साल से कम उम्र के, तीन साल से कम अनुभव वाले और ₹1 लाख से कम की वार्षिक आय वाले कनिष्ठ वकीलों को ₹5000 का मासिक वजीफा दे रहे हैं। इसी आधार पर यह मांग करने का निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र में कनिष्ठ वकीलों को भी कुछ वर्षों के लिए वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
राजस्थान विधानसभा ने पेशेवर कामों के दौरान हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और कदाचार मुकदमेबाजी के शिकार अधिवक्ताओं के लिए राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया है। इस सम्मेलन में उनका स्वागत किया गया। एड. मोहन कुरापति ने प्रस्ताव रखा कि महाराष्ट्र सरकार को भी राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू करना चाहिए, इस प्रस्ताव का अनुमोदन एड. अनिल वासम ने किया। अध्यक्ष मंडल की ओर से एड. चंद्रकांत बोजगर ने इजराइल के गाजा युद्ध को रोकने और फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए शांति प्रस्ताव रखा.
हजारों लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं करते हैं और इस प्रकार न्याय से वंचित रह जाते हैं क्योंकि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करना दूरी, लागत और समय के मामले में आम आदमी के लिए अप्राप्य है। इसलिए देश के अलग-अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का होना जरूरी है. यह प्रस्ताव त्वरित, सस्ते और प्रभावी न्याय के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना के लिए लड़ने के लिए सभी वकीलों के एक साथ आने के संबंध में पारित किया गया था।
अदालत के परिसर में प्रशासनिक कार्यालयों, मध्यस्थता केंद्र, उचित पार्किंग स्थान, कैंटीन और वातानुकूलित पेयजल की कमी है, पुरुष और महिला, तृतीयपंथी और विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त शौचालय, महिला वादियों द्वारा नवजात शिशुओं को स्तनपान करा सकने के लिए अलग कमरे की भी आवश्यकता है। जजों और स्टाफ की कमी से अदालती कामकाज और गति पर असर पड़ता है. खराब बजटीय आवंटन, धन की कमी, धन का कम उपयोग और जिम्मेदारी लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के कारण, न्यायपालिका में एक बड़ा ढांचागत अंतर और आवश्यक सुविधाओं की कमी है। न्यायिक बुनियादी ढांचे और धन के उपयोग को बढ़ावा देने की कोई योजना नहीं है। बुनियादी ढांचे की समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए, एड.विशाल जाधव ने कोर्ट में वकीलों की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे एकमत से पारित किया गया।
सचिव ने प्रतिनिधि सत्र का उत्तर दिया जहां रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसके बाद सचिव की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गयी. साथ ही उच्चन्यायालय का कामकाज अंग्रेजी के साथ-साथ मराठी में भी हो, इसके लिए संगठन ने आगे संघर्ष करने की घोषणा की. अगले तीन वर्षों के लिए 21 सदस्यों का एक नया राज्य समिति पदाधिकारी और कार्यकारी बोर्ड चुना गया। अध्यक्ष के रूप में एड. बाबासाहेब वावलकर, उपाध्यक्ष एड.आदिनाथ तिवारी, महासचिव एड. चंद्रकांत बोजगर, संयुक्त सचिव एड. प्रदीप साल्वी और कोषाध्यक्ष एड.विश्वास अवघाड़े के रूप में नए पदाधिकारी चुने गए एड. किशोर सामंत, एड. विशाल जाधव, एड.सुरेश वाघचौरे, एड.रवीन्द्र शिरसाट, एड. रवीन्द्र भवर, एड.संजय पांडे, एड.अनिल वासम, एड.संध्या पाटिल, एड.स्वर शेखर को राज्य कमेटी सदस्य के रूप में चुना गया. 28, 29, 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 5 प्रतिनिधियों का चयन किया गया. सत्र का समापन एआईएलयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल चौहान ने किया।
बहुत से लेख हमको ऐसे प्राप्त होते हैं जिनके लेखक का नाम परिचय लेख के साथ नहीं होता है, ऐसे लेखों को ब्यूरो के नाम से प्रकाशित किया जाता है। यदि आपका लेख हमारी वैबसाइट पर आपने नाम के बिना प्रकाशित किया गया है तो आप हमे लेख पर कमेंट के माध्यम से सूचित कर लेख में अपना नाम लिखवा सकते हैं।