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जानें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोन लेने की प्रक्रिया

उगता भारत ब्यूरो

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की वह स्कीम है जिसका लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। यह स्कीम क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी ऑफर करती है जो आवेदकों को चार ग्रुप में विभाजित करती है- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), औसत से कम आय वर्ग (LIG), मध्य आय वर्ग (MIG I) और मध्य आय वर्ग (MIG II)। आवेदक को इनमें से किसी भी ग्रुप के लिए सभी जरूरी योग्यता पूरी करनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि PMAY के तहत होम लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
1. कुल इनकम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन अप्लाई करने के लिए MIG I की सालाना इनकम 12 लाख रुपये और MIG II की इनकम 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए। हाउसिंग यूनिट का कारपेट एरिया उपयुक्त कैटिगरी के लिए स्वीकृत की गई लिमिट के अंदर होना चाहिए।
2. लोन ऐप्लिकेशन
आवेदक को अपने चुने हुए बैंक या NBFC में लोन के लिए ऐप्लिकेशन देनी होगी। इस फॉर्म में आवेदक, उसकी इनकम, निवेश, दूसरे लोन, प्रॉपर्टी डीटेल्स और सह-आवेदक की जानकारी होगी।
3. सब्सिडी स्कीम ऐप्लिकेशन
प्रधानमंत्री सब्सिडी आवास स्कीम ऐप्लिकेशन फॉर्म को https://pmaymis.gov.in/ वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को ऑनलाइन ‘Benefit for other 3 components’ पर क्लिक कर ‘Citizen Assessment’ टैब में जाकर ऐक्सेस किया जा सकता है। आवेदक को यहां अपना आधार नंबर और नाम डालना होगा। एक बार डीटेल्स वेरिफाई होन जाने के बाद फॉर्म को भरा जा सकता है। आवेदक का नाम, इनकम, परिवार के सदस्यों की संख्या, अड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की उम्र, धर्म, जाति आदि की जानकारी देना जरूरी होगा।
4. लोन डॉक्युमेंट्स को जमा कराना
लोन ऐप्लिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाणपत्र, केवाई दस्तावेज और प्रॉपर्टी से जुड़े दूसरे दस्तावेजों के साथ ही सब्सिडी ऐप्लिकेशन फॉर्म भी संलग्न करना होगा।
ध्यान रखने वाली बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐप्लिकेशन को उस समय अवैध करार दिया जाएगा अगर आवेदक या उसके परिवार में किसी के पास देश में पक्का मकान हो।
अगर आवेदक महिला है और परिवार में एकमात्र कमाने वाली है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है।
(साभार)

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