नित्या चक्रवर्ती
पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग केवल गोपनीयता के उल्लंघन, या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध निगरानी या जासूसी का मामला नहीं है। यह उससे अधिक है। पेगासस मिलिट्री ग्रेड स्पाइवेयर है जो सर्विलांस और हैकिंग को एक नए स्तर पर ले जाता है। यदि इसका उपयोग केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पत्रकारों के अलावा विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किया जाता है, तो यह सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सारा संदेह पीएमओ और गृह मंत्रालय पर ही अटक जाता है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को पेगासस जासूसी मुद्दे पर अपने रुख पर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने से इंकार कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याद दिलाया कि अदालत ने पहले केंद्र को दो बार हलफ नामा दाखिल करने का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शीर्ष अदालत ने अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई में एसजी के इस बयान पर नाराजगी जताई कि ‘इस मुद्दे पर बयान हलफ नामे और दाखिल के माध्यम से नहीं दिए जा सकते हैं और फि र इसे सार्वजनिक प्रवचन का हिस्सा बनाना संभव नहीं है।’
गौरतलब है कि 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई में एसजी ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था और तदनुसार, बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की स्थापना की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की थी। इस तरह, एसजी की आज की स्थिति पिछली सुनवाई के उनके रुख के उलट थी। पीठ ने अब कहा कि अगले दो या तीन दिनों के भीतर आदेश दिए जाएंगे लेकिन केंद्र यह बता सकता है कि क्या उसने हलफनामा दाखिल करने पर अपनी स्थिति बदली है।
अदालत की सुनवाई में हुए विचार-विमर्श से यह स्पष्ट हो गया कि हलफनामा दाखिल करने से बचने के लिए एसजी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की जो दलील दी गई थी, वह पीठ के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। न्यायमूर्ति श्रेया कांत ने केंद्र को याद दिलाया कि न्यायाधीश राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को समझते हैं, लेकिन यह केवल केंद्र में दिलचस्पी रखता है, जो कि व्यक्तिगत फोन हैकिंग के दावों का जवाब देता है जैसा कि याचिकाओं में दावा किया गया है।
‘पिछली बार भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठी थी और हमने स्पष्ट किया कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तरीके से हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। हमने आपसे पूछा कि व्यक्तिगत फोन हैक होने के दावे हैं … इसलिए अपना हलफनामा दर्ज करें कि क्या यह अधिकृत था, ‘जस्टिस सूर्यकांत ने कहा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘हम केवल व्यक्तियों के फोन हैक होने के मुद्दों से चिंतित हैं। किस एजेंसी के पास शक्तियां हैं और यह अधिकृत है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।’ एसजी ने फिर से अपने पहले के प्रस्ताव को दोहराया कि निजता का उल्लंघन होने पर केंद्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगा, लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत प्रभावित नहीं हुए।
13 सितंबर को बेंच की टिप्पणी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि बेंच ने केंद्र की रणनीति पर ध्यान दिया है, विशेष रूप से उसके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वास्तविक मुद्दे के जवाब से बचने के लिए जो मुख्य याचिकाओं के मूल में है। सीधा सा सवाल यह है कि क्या किसी केंद्रीय एजेंसी ने इस सॉफ्टवेयर के लिए इजरायली कंपनी एनएसओ को काम पर रखा है और यदि हां तो किसे। किसी भी राष्ट्रीय सरकार को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक विदेशी संगठन को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है, विशेष रूप से आतंक और खुफिया जानकारी से निपटने के संबंध में। मोदी सरकार भी ऐसा करने की हकदार है, लेकिन इस पेगासस के इस्तेमाल के मामले में यह भारत विरोधी संगठनों से जानकारी इकठ्ठा करने के लिए नहीं बल्कि देश के अपने राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से जानकारी इकठ्ठा करने के लिए थी। जस्टिस कांत ने स्पष्ट किया कि बेंच राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन मामला अलग था, व्यक्तियों की निजता में ताक-झांक, जिसका उल्लेख याचिकाओं में किया गया था।
पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग केवल गोपनीयता के उल्लंघन, या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध निगरानी या जासूसी का मामला नहीं है। यह उससे अधिक है। पेगासस मिलिट्री ग्रेड स्पाइवेयर है जो सर्विलांस और हैकिंग को एक नए स्तर पर ले जाता है। यदि इसका उपयोग केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पत्रकारों के अलावा विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किया जाता है, तो यह सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सारा संदेह पीएमओ और गृह मंत्रालय पर ही अटक जाता है।
एनएसओ ने खुद अपनी आधिकारिक वेबसाइट में कहा है कि कंपनी ‘आतंक और गंभीर अपराध को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से अपने उत्पादों को केवल सरकारी खुफि या और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लाइसेंस देती है’। यह भी ज्ञात है कि लाइसेंस इजरायल के रक्षा मंत्रालय की रक्षा निर्यात नियंत्रण एजेंसी की देखरेख में दिए जाते हैं। और इस तरह के लेनदेन अंतर-सरकारी स्तर पर ही किए जाते हैं, जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतर सरकारी समझौते के एक हिस्से के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ राफेल विमानों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जुलाई 2017 में पीएम की यात्रा के दौरान ऐसा अंतर सरकारी समझौता किया गया था? प्रमुख व्यक्तियों की जासूसी करने में विवादास्पद पेगासस स्पाइवेयर की भूमिका के बारे में दुनिया के विभिन्न देशों से अधिक जानकारी आ रही है। ये सभी विवरण विद्वान न्यायाधीशों के लिए उनकी टिप्पणियों पर पहुंचने में महत्वपूर्ण होंगे। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पेगासस स्पाइवेयर द्वारा संभावित संक्रमण के लिए मोरक्को द्वारा पंद्रह फ्र ांसीसी मंत्रियों के फोन नंबर चुने गए थे।
पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर रहे फ्रांसीसी सरकार और मैक्सिकन सरकार दोनों ने ही उचित जांच शुरू कर दी है। नई इजरायली सरकार ने भी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत में, वर्तमान सरकार पेगासस मुद्दे पर किसी भी चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है जिसके कारण संसद का मानसून सत्र अचानक समाप्त हो गया। यह आशा की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ इस सप्ताह के अंत में अपने आदेश में इस मुद्दे से उचित परिप्रेक्ष्य में निपटेगी और पेगासस स्नूपिंग मुद्दे के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देगी।